क्या ट्रेन में पटाखे ले जा सकते है? क्या कहता है रेलवे का नियम

The Hindustan Post
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Railway new rule 2025: जैसे-जैसे दिवाली पास आती है, बाजारों में चहल-पहल बढ़ जाती है। लोग घरों की सजावट, नए कपड़े, मिठाइयां और पटाखों की खरीदारी में व्यस्त हो जाते हैं। यह रोशनी और उमंग का त्यौहार है जिसे परिवार और प्रियजनों के साथ मनाने की परंपरा है। ऐसे में देश भर में लाखों लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं। इनमें से अधिकांश यात्रा के लिए भारतीय रेलवे का सहारा लेते हैं क्योंकि यह सबसे सुविधाजनक और किफायती माध्यम है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप दिवाली की तैयारियों में खरीदे गए पटाखे, फुलझड़ियां या अन्य आतिशबाजी का सामान ट्रेन में अपने साथ ले जाते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए ना सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल तक हो सकती है। आइए जानते हैं क्या कहता है रेलवे का नियम।

क्या ट्रेन से पटाखे ले जा सकते है – Railway new rule 2025

भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार के ज्वलनशील विस्फोटक या खतरनाक सामग्री को ट्रेन में ले जाना सख्त मना है। इसमें पटाखे, रॉकेट, अनार, फुलझड़ी आदि शामिल है। ऐसे सामान को प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। कारण साफ है यह चीजें जान और माल के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां त्यौहारों के दौरान विशेष निगरानी अभियान चलाती है।

Railway new rule 2025, क्या ट्रेन में पटाखे ले जा सकते है?

खासकर दिवाली जैसे त्योहारों के समय ट्रेनों में कढ़ाई से जांच की जाती है ताकि कोई भी यात्री प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा ना कर सके। ट्रेन में पटाखे ले जाना एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में अगर किसी कारणवश पटाखों में आग लग जाए या विस्फोट हो जाए तो सैकड़ों जानों को नुकसान हो सकता है। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

पकड़े जाने पर हो सकती है जेल

रेलवे हर साल दिवाली पर यात्रियों को सतर्क करता है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और कोई भी विस्फोटक सामग्री साथ ना लाएं। अगर कोई यात्री ट्रेन में पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कानूनी कारवाई की जाती है। इसके अंतर्गत ₹1000 तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। यही नहीं अगर ऐसे किसी सामान से ट्रेन यात्रियों को कोई क्षति होती है तो उस यात्री को नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ सकती है।

इन स्टेशन पर होगी कड़ी जांच

हर साल रेलवे बोर्ड और आरपीएफ की ओर से विशेष एडवाइज़री जारी की जाती है। प्लेटफार्म, स्टेशन और ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दी जाती है। कई जगहों पर औचक जांच की जाती है। खासकर बड़े शहरों जैसे दिल्ली,मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन सभी जगहों से चलने वाली ट्रेनों में यह निगरानी और भी कड़ी कर दी जाती है।

क्योंकि यहां से त्योहारों के समय भारी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। रेलवे बार-बार यात्रियों से अपील करता है कि त्यौहार की खुशियां मनाएं। लेकिन जिम्मेदारी और नियमों के साथ आप मिठाइयां, सजावटी सामान, कपड़े या खिलौने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन पटाखे या कोई भी आग लगाने वाला सामान साथ ले जाना ना केवल गैरकानूनी है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।

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वैध और सुरक्षित सामान रखें

अपने साथ सिर्फ वैध और सुरक्षित सामान रखें। रेलवे सुरक्षा बल की जांच में सहयोग करें। किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो तुरंत उसकी जानकारी दें। पटाखे, फुलझड़ी, अनार, रॉकेट या किसी भी तरह के आतिशबाजी सामान को अपने बैग में ना रखें। नियमों की अनदेखी कर त्यौहार के उत्साह में कोई जोखिम ना लें। अगर आप इस दिवाली घर, ट्रेन से जा रहे हैं तो नियमों का पालन करें और पटाखों जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लेकर ना जाएं। एक छोटी सी लापरवाही पूरे सफर को संकट में डाल सकती है। त्यौहार मनाना है सुरक्षित तरीके से ताकि खुशियां बनी रहे हमेशा के लिए।

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